New Telecom Act : 26 जून से बदल जायेंगे दूरसंचार नियम जानिए, इसमें क्या क्या है खास

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देश में 26 जून 2024 से एक और नया कानून टेली कम्युनिकेशन एक्ट प्रभावी हो जाएगा । सेन्ट्रल गर्वनमेन्ट ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है । 26 जून से इसका प्रभाव और बदलाव दिखने लगेगा ।

New Telecom Act

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टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 को 26 जून से लागू कर दिया जाएगा । यह अधिनियम पिछले साल दिसंबर में संसद से पास हो गया था । नए टेलिकॉम एक्ट में अगर किसी यूजर के आधार कार्ड से 9 से ज्यादा सिम कार्ड जारी हुआ है तो उसे 50 हजार रूपए का जुर्माना पहली गलती के लिए और 2 लाख रूपए तक का जुर्माना गलती दोहराने के लिए लगाया जा सकता है ।

कानून के अभी ये प्रावधान होंगे लागू 

अधिसूचना में कहा गया है , ‘ दूरसंचार अधिनियम , 2023 के तहत केंद्र सरकार 26 जून 2024 को वह तिथि निर्धारित करती है , जिस दिन उक्त अधिनियम की धारा 1, 2, 10 से 30 , 42 से 44, 46 , 47 , 50 से 58 , 61 और 62 के प्रावधान लागू होंगे । ‘ 26 जून से प्रभावी होने वाले यह नियम सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा , विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधो या युद्ध की स्थिति में किसी भी या सभी दूरसंचार सेवाओं या नेटवर्क का नियंत्रण और प्रबंधन अपने हाथ में लेने की अनुमति देगा ।

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इन नए नियमो के लागू होने से , सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि , ‘ डिजिटल भारत निधि ‘ बन जाएगी , जिसका उपयोग ग्रामीण छेत्रो में दूरसंचार सेवाओं की स्थापना का समर्थन करने के बजाय अनुसन्धान और विकास और पायलट परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जा सकेगा ।

नए टेलीकॉम एक्ट की बड़ी बातें

  • टेलीकॉम कम्पनियो को नए एक्ट के तहत यूजर की पहचान को केवल बायोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिफिकेशन के जरिये वेरिफाई करना होगा । यह नियम अपराधियों को यूजर के वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस का गलत इस्तेमाल करके सिम कार्ड जारी करवाने से रोकेगा ।
  • बिना किसी अनुमति के टेलीकॉम सर्विस प्रदान करना या फिर बिना अनुमति टेलिकॉम नेटवर्क या डेटा एक्सेस करना , कॉल टैपिंग करना आदि अपराध माना जाएगा । इसके लिए तीन साल की कड़ी सजा और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है
  • केंद्र सरकार किसी भी टेलीकॉम कंपनी को केवल नीलामी के जरिये ही स्पेक्ट्रम अलोकेट कर सकेंगे । हालांकि, इसके लिए कुछ अपवाद भी है जिनमे राष्ट्रीय सुरक्षा और डिफेन्स रिसर्च वर्क , डिजास्टर मैनेजमेंट , वैदर फॉरकास्टिंग , ट्रांसपोर्ट , सेटेलाइट सर्विस जैसे कि DTH और सेटेलाइट टेलीफोनी , BSNL , MTNL , पब्लिक ब्रांडकास्टिंग सर्विस आदि शामिल है ।

अंतर मंत्रालीय परामर्श 

दूरसचांर विभाग इस बात के लिए भी नियम बना रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा , किसी अपराध को रोकने या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के आधार पर किस तरह फ़ोन कॉल या मैसेज के प्रसार को रोका जा सकता है । इन नियमो को बनाने के लिए भी सलाह ली जा रही है ।

ग्रामीण छेत्रो में दूरसंचार सर्विसेज को मिलेगा बढ़ावा 

यह यूनिवर्सल सर्विस ओब्लाइजेशन फण्ड को डिजिटल भारत फण्ड के तहत ग्रामीण छेत्रो में दूर संचार सर्विसेज को बढ़ावा देगा । इसके अलावा रिसर्च , डेवेलपमेंट व् पायलट प्रोजेक्ट का समर्थन करेगा ।

नए कानून के साथ सरकार को मिलेगी ताकत

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सवाल यह कि नए टेलिकॉम एक्ट के लागू होने के साथ कौन से बड़े बदलाव देखे जाएंगे । दरअसल , नए कानून के साथ सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इमरजेंसी की किसी भी स्थिति में टेलीकम्युनिकेशन सर्विस और नेटवर्क का पूरा कंट्रोल अपने हाथो में ले ।

गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक , सुरक्षा , सार्वजानिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के आधार पर सरकार द्वारा ऐसा किया जाएगा ।

स्पैम कॉलर्स की हुई छुट्टी

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स्पैम कॉल को रोकने के लिए सरकार एक मास्टर प्लान पर काम कर रही है । पिछले कुछ दिनों से कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन Calling Name Presentataion ( CNAP )  को लेकर चर्चा चल रही है इसी कड़ी में कॉलिंग नेम प्रजेंटेशन Calling Name Presentation ( CNAP ) को लेकर टेस्टिंग शुरू हो रही है । शुरूआती फेज़ में टेलिकॉम कंपनियों ने मुंबई और हरियाणा सर्किल में प्रोग्राम का ट्रायल शुरू किया है

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